संवैधानिक निकाय | constitutional bodies in india |भारतीय संविधान

भारतीय संविधान constitutional bodies in india

संवैधानिक निकाय भारतीय संविधान 26 नवम्बर,1949 को अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी,1950 को इस संविधान को पूर्णतः लागू करते हुए भारत को "गणतंत्र "घोषित किया गया हैं। संविधान में कई महत्वपूर्ण संस्थाओं को स्थान दिया गया हैं

 (toc) (Table of Content)
  1. महान्यायवादी (Attorney general) 
  2. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) 
  3.  नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Controller and auditor general) 
  4. वित आयोग (Vet commission) 
  5. संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) 
  6.  निर्वाचन आयोग (Election Commission) 
  7. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Scheduled Tribes Commission) 
  8.  भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार (Special official for linguistic minorities) 

1. भारत के महान्यायवादी ( Attorney general of India ) 

  • भारत के महान्यायवादी (AG) के पद देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। 
  • संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी पद की व्यवस्था है।
  • अनुच्छेद -76 से 78 तक (AG) पद का विस्तृत वर्णन किया गया हैं ।नियुक्ति (appointment) मन्त्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति {अनुच्छेद 76(A)}
  • योग्यता (ability) - वह भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्षो का अनुभव हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षो का अनुभव हो
  • कार्यकाल (Tenure) -राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद पर बना रहता है। संविधान में कार्यकाल की कोई चर्चा नहीं की गई है।महान्यायवादी को पद से हटाने को लेकर संविधान  मे कोई मूल प्रावधान नहीं दी गई है राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है।
  • महान्यायवादी का वेतन (Attorney general’s salary)   संविधान में वेतन तथा भत्ते तय नहीं किए गए हैं  राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन मिलता हैं। 
  • शक्तियाँ (power) प्रमुख विधि तथा अधिकारी सरकार का सलाहकार 
  • अन्य सूचनाएं (other information) राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद - 143 के अनुसार किसी मुद्दे पर सलाह मागने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अधिकार व सीमाएँ संसद के दोनों सदनों मेें संयुक्त बैठकों की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है, तथा वोट देने का अधिकार नहीं है (अनुच्छेद 88)
क्रमांक महान्यायवादी का नाम कार्यकाल 
1 एम सी सीतलवाड़ (सबसे लंबा कार्यकाल) 28 जनवरी 1950 – 1 मार्च 1963
2 सी.के. दफ्तरी 2 मार्च 1963 – 30 अक्टूबर 1968
3. निरेन डे 1 नवंबर 1968 – 31 मार्च 1977
4. एस वी गुप्ते 1 अप्रैल 1977 – 8 अगस्त 1979
5. एल.एन. सिन्हा 9 अगस्त 1979 – 8 अगस्त 1983
6. के परासरण 9 अगस्त 1983 – 8 दिसंबर 1989
7. सोली सोराबजी (सबसे छोटा कार्यकाल) 9 दिसंबर 1989 – 2 दिसंबर 1990
8. जी रामास्वामी 3 दिसंबर 1990 – 23 नवंबर 1992
9. मिलन के. बनर्जी 21 नवंबर 1992 – 8 जुलाई 1996
10. अशोक देसाई 9 जुलाई 1996 – 6 अप्रैल 1998
11. सोली सोराबजी 7 अप्रैल 1998 – 4 जून 2004
12. मिलन के. बनर्जी 5 जून 2004 – 7 जून 2009
13. गुलाम एस्सजी वाहनवति 8 जून 2009 – 11 जून 2014
14. मुकुल रोहतगी 12 जून 2014 – 30 जून 2017
15. के.के. वेणुगोपाल जून 2017 - 30 सितम्बर 2022
16. आर. वेंकटरमणी अक्टूबर 2022 से अब तक

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court)

  • अनुच्छेद –124 से 147 
  •  स्थापना - 28जनवरी,1950 
  •  पदों की संख्या 31
  • नियुक्ति (appointment) केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ;अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मे मुख्य न्यायाधीश से सलाह 
  •  वेतन भत्ते अधिनियम 1जनवरी 2009 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को - 2,80,000/- मासिक आय और न्यायाधीश को 2,50,000/- मासिक आय 
  • कार्यकाल(Tenure) 65 वर्ष की आयु तक  
  • शक्तियाँ  (power) अपीलीय तथा सलाहकारी भूमिका ; निम्न अदालतों के परिवाद पर अन्तिम निर्णय पदच्युति - न्यायधीशों की राष्ट्रपति तब पदच्युत करेगा जब संसद के दोनों सदनों के कम से कम 2/3  सदन के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव। अनु 124[5]अन्य शक्तियाँ (other अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग द्वारा न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाता हैं। अधिकारी
क्रमांक सर्वोच्च न्यायालय कार्यकाल
1. हीरालाल कानिया 26 जनवरी 1950 से नवम्बर 1951
2. एम पतंजलि शास्त्री 7 नवम्बर 1951से 3 जनवरी 1954
3. मेहरचंद महाजन 4 जनवरी 1954 से 22 दिसम्बर 1954
4. बी के मुखर्जी 23 दिसम्बर 1954 से 31 जनवरी 1956
5. एस आर दास 1 फ़रवरी 1956 से 30 सितम्बर 1959
6. भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा 1 अक्टूबर 1959 सेे 31 जनवरी 1964
7. पी बी गजेंद्र गडकर 1 फ़रवरी 1964 से 15 मार्च 1966
8. ए के सरकार 16 मार्च 1966 से 29 जून 1966
9. के सुब्बाराव 30 जून 1966 से 11 अप्रैल 1967
10. के एन वांचू 12 अप्रैल 1967 से 24 फ़रवरी 1968
11. एम हिदायतुल्ला 25 फ़रवरी 1968 से 16 दिसम्बर 1970
12. जे सी शाह 17 दिसम्बर 1970 से 21 जनवरी 1971
13 एस एम सिकरी 22 जनवरी 1971 से 25 अप्रैल 1973
14 ए एन रे 26 अप्रैल 1973 से 27 जनवरी 1977
15 मिर्जा हमीदुल्ला बेग 28 जनवरी 1977 से21 फ़रवरी 1978
16. वाई वी चंद्रचूड़ 22 फ़रवरी 1978 सेे11 जुलाई 1985
17. प्रफुल्लचंद्र नटवरलाल भगवती 12 जुलाई 1985 से 20 दिसम्बर 1986
18. रघुनन्दन स्वरूप पाठक  21 दिसम्बर 1986 18 जून 1989
19. ई एस वेंकटरमैय्या 19 जून 1989 से 17 दिसम्बर 1989
20. सव्यसाची मुखर्जी 18 दिसम्बर 1989 से 25 सितम्बर 1990
21. रंगनाथ मिश्र 26 सितम्बर 1990 - 24 नवम्बर 1991
22. के एन सिंह 25 नवम्बर 1991 से 12 दिसम्बर 1991
23. एम एच कनिया 13 दिसम्बर 1991 से 17 नवम्बर 1992
24. एल एम शर्मा 18 नवम्बर 1992 से 11 फ़रवरी 1993
25. एम एन वेंकटचेलैय्या 12 फ़रवरी 1993 से 24 अक्टूबर 1994
26. ए एम अहमदी 25 अक्टूबर 1994 से 24 मार्च 1997
27. जे एस वर्मा 25 मार्च 1997 से 17 जनवरी 1998
28. एम एम पुंछी 18 जनवरी 1998 से9 अक्टूबर 1998
29. आदर्श सेन आनंद 10 अक्टूबर 1998 से1 जनवरी 2001
30. एस पी भरुचा 11 जनवरी 2001 से 6 मई 2002
31. बी एन किरपाल 6 मई 2002 से 8 नवम्बर 2002
32. गोपाल बल्लभ पटनायक 8 नवम्बर 2002 से 19 दिसम्बर 2002
33. वी एन खरे 19 दिसम्बर 2002 से 2 मई 2004
34. एस. राजेन्द्र बाबू 2 मई 2004 से 1 जून 2004
35. रमेश चंद्र लहोटी 1 जून 2004 से 1 नवम्बर 2005
36. योगेश कुमार सब्बरवाल 1 नवम्बर 2005 से 13 जनवरी 2007
37. के. जी. बालकृष्णन 13 जनवरी 2007 से11 मई 2010
38. एस एच कापड़िया 12 मई 2010 - 28 सितम्बर 2012
39. अल्तमास कबीर 29 सितम्बर 2012 से 18 जुलाई 2013
40. पी सदाशिवम 19 जुलाई 2013 से 26 अप्रैल 2014
41. राजेन्द्र मल लोढ़ा 26 अप्रैल 2014 से 27 सितम्बर 2014
42. एच एल दत्तू 28 सितम्बर 2014 -2 दिसम्बर 2015
43. एस ठाकुर 3 दिसम्बर 2015 से जनवरी 2017
44. जगदीश सिंह खेहर 4 जनवरी 2017 से 7 अगस्त 2017
45. दीपक मिश्रा 28 अगस्त 2017 से 2 अक्टूबर 2018
46. रंजन गोगोई 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवम्बर 2019
47. शरद अरविंद बोबडे 18 नवम्बर 2019 से 23 अप्रैल 2021
48. एन वी रमण  24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022
49. उदय यू ललित 27 अगस्त 2022 से 9 नवम्बर 2022
50. धनञ्जय यशवंत चंद्रचूड़ 9 नवम्बर 2022 से 10 नवंबर 2024


नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण (Controller and auditor general)

  • अनुच्छेद - 148 से 151
  • नियुक्ति (appointment) प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति
  • कार्यकाल (Tenure) - 6 वर्ष या अधिकतम 65वर्ष की आयु (जो भी पहले  हो )
  • शक्तियाँ  (power)  केन्द्र तथा राज्य की आय तथा व्यय का  लेखा परीक्षण करना
  • अन्य सूचनाएँ – कैग की रिपोर्ट को संसद के सामने रखा जाता हैं तथा भविष्य में  इसके आधार पर योजना निर्माण को ध्यान में रखा जाता हैं।
  • क्रमांक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण कार्यकाल
    1. वी० नरहरि राव 1948 -1954
    2. ए० के० चन्द 1954 - 1960
    3. ए० के० राय 1960 - 1966
    4. एस० रंगनाथन 1966 - 1972
    5. ए० बक्षी 1972 - 1978
    6. ज्ञान प्रकाश 1978 - 1984
    7. त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी 1984 - 1990
    8. सी० एस० सोमैया 1990 - 1996
    9. वी० के० शुंगलू 1996 - 2002
    10. वी० एन० कौल 2002 - 2008
    11. विनोद राय 2008 -2013
    12. शिकान्त शर्मा 2013 - 2017
    13. राजीव महर्षि 2017 -2020
    14. गिरीश चंद्र मुर्मू 2020 से वर्तमान तक


    वित आयोग (Vet commission)

    • अनुच्छेद –280 में 
    •  स्थापना - 22 नवंबर 1951 
    • मुख्यालय - नई दिल्ली 
    • नियुक्ति(appointment) - राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में
    • कार्यकाल(Tenure) - 5 वर्ष 
    • शक्तियाँ(power) - केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय (Financial) साधनों के विभाजन की रिपोर्ट प्रस्तुत करना 
    • अन्य सूचनाएँ - प्रथम वित आयोग पदाधिकारी

    क्रमांक वित आयोग कार्यकाल 
    1. के.सी. नियोगी 1952–57
    2. के. संथानम 1957–62
    3. अशोक कुमार चंदा 1962–66
    4. पी.बी. राजकुमार 1966–69
    5. महावीर त्यागी 1969–74
    6. के. ब्रह्मानंद रेड्डी 1974–79
    7. जे.एम. सालेट 1979–84
    8. ई.वी. चाहवाण 1984–89
    9. एन.के.पी. साल्वे 1989–95
    10. के.सी. पन्त 1995–2000
    11. ए.एम. ख़ुसरो 2000–2005
    12. सी. रंगराजन 2005–2010
    13. डॉ. विजय एल. केलकर 2010–2015
    14. वाई.वी. रेड्डी 2015–2020
    15. श्री एन.के. सिंह 2020- 2025


    संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission)

    • अनुच्छेद – 315 से 323
    • नियुक्ति (appointment) – अध्यक्ष तथा 10 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं
    • कार्यकाल (Tenure) – 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु ( तक जो पहले )
    • शक्तियाँ (power) – केन्द्रीय तथा संघ सासित प्रदेश सेवाओं के समूह ‘ए’ अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन ; कार्मिक मन्त्रालय को अधिकारियों  की नियुक्ति का प्रतिवेदन
    • अन्य सूचनाएँ – रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1अक्टूबर,1926 को गठित
    • प्रथम अध्यक्ष - सर रोस बार्कर

    निर्वाचन आयोग (Election Commission)

    • अनुच्छेद - 324
    • स्थापना - 25 जनवरी,1950
    • मुख्यालय - नई दिल्ली
    • नियुक्ति (Appointment) - राष्ट्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है।
    • कार्यकाल (Tenure) - 6 या 65 वर्ष ( इनमें से जो पहले हो)
    • शक्तियां (power) - चुनाव कराने की जिम्मेदारी तथा चुनाव से पूर्व आचर संहिता (Code of Conduct)  लागू करना
    • अन्य सूचनाएं (Other information) - मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त को संसद में महाभियोग के प्रकार की प्रक्रिया से हटाया जाता है 

    निर्वाचन आयुक्त

    क्रमांक मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल 
    1. सुकुमार सेन 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958
    2. के. वी. के. सुंदरम 20 दिसंबर 1958 से 30 सितंबर 1967
    3. एस. पी. सेन वर्मा 01 अक्टूबर 1967 - 30 सितंबर 1972
    4. डॉ. नागेंद्र सिंह 01 अक्टूबर 1972 से 6 फरवरी 1973
    5. टी. स्वामीनाथन 07 फरवरी 1973 से 17 जून 1977
    6. एस.एल. शकधर 18 जून 1977 से 17 जून 1982
    7. आर. के. त्रिवेदी 18 जून 1982 सेे 31 दिसंबर 1985
    8. आर. वी. एस. पेरिशास्त्री 01 जनवरी 1986 से 25 नवंबर 1990
    9. श्रीमती वी. एस. रमा देवी 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990
    10. टी. एन. शेषन 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996
    11. एम. एस. गिल 12 दिसंबर 1996 से 13 जून 2001
    12. जे. एम. लिंगदोह 14 जून 2001 से 7 फरवरी 2004
    13. टी. एस. कृष्णमूर्ति 08 फरवरी 2004 से 15 मई 2005
    14. बी. बी. टंडन 16 मई 2005 से 29 जून 2006
    15. एन. गोपालस्वामी 30 जून 2006 से 20 अप्रैल 2009
    16. नवीन चावला 21 अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010
    17. एस. वाई. कुरैशी 30 जुलाई 2010 से 10 जून 2012
    18. वी. एस संपत 11 जून 2012 से 15 जनवरी 2015
    19. एच. एस. ब्राह्मा 16 जनवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015
    20. डॉ. नसीम जैदी 19 अप्रैल 2015 से 05 जुलाई, 2017
    21. श्री ए.के. जोति 06 जुलाई, 2017 से 22 जनवरी 2018
    22. श्री ओम प्रकाश रावत 23 जनवरी 2018 से 01 दिसंबर 2018
    23. श्री सुनील अरोड़ा 02 दिसंबर 2018 - 12 अप्रैल,2021
    24. सुशील चंद्रा 13 अप्रैल 2021 – वर्तमान

    राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग(National Commission for Scheduled Tribes

    • अनुच्छेद - 338A
    • नियुक्ति  – राष्ट्रपति द्वारा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति
    • कार्यकाल  3 वर्ष
    • शक्तियाँ   अनुसूचित जनजातियों को संविधान के आधार पर सुरक्षा तथा अधिकार प्रदान करना
    • अन्य सूचनाएँ – 89 वें संविधान संशोधन के अस्तित्व में आने के बाद 19 फरवरी, 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पृथक गठन

    उच्च न्यायालय (high Court)

    • अनुच्छेद – 214
    • नियुक्ति  – राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति (सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल की सलाह पर)
    • कार्यकाल – 65 वर्ष की आयु तक
    • शक्तियाँ (power) – अपीलीय अधिकारिता ; अनुच्छेद – 226 के अनुसार रिट जारी करने का अधिकार 
    • अन्य सूचनाएँ – देश में 24 उच्च न्यायालय (मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा में मार्च,2013 में उच्च न्यायालय गठित )

    राज्य लोक सेवा आयोग (National Scheduled Tribes Commission)

    • अनुच्छेद – 315 से 323
    • नियुक्ति (appointment)  राज्यपाल द्वारा नियुक्ति  , लेकिन  राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाान
    • कार्यकाल (Tenure)  6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)
    • शक्तियाँ (power)  राज्य सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन तथा सिफारिश
    • अन्य सूचनाएँ – पहली प्रान्तीय लोक सेवा आयोग वर्ष 1930 में मद्रास (वर्तमान  चेन्नई) में गठित
    • अध्यक्ष (chairman) – सभी राज्यों में पृथक राज्य लोक सेवा आयोग

    भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (Special official for linguistic minorities)

    • अनुच्छेद – 350
    • नियुक्ति (appointment)- राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती हैं
    • कार्यकाल (Tenure) – राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त
    • शक्तियाँ (power) – भाषायी अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट देना ; रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखा जाता हैं
    • अन्य सूचनाएँ (Other information) –संविधान में 8 वी अनुसूची मे दर्ज भाषा का वर्णन किया गया है।

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