मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
मुख्यमंत्री किसान मित्र उर्जा योजना- 17 जूलाई, 2021 को शुरू की गयी इस योजना के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के मीटर्ड एवं फ्लैट रेट श्रेणी के किसान उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत प्रतिमाह अधिकतम 1 हजार एवं प्रतिवर्ष अधिकतम 12 हजार अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है। [ यह भी पढ़ें : जन आधार कार्ड योजना jan aadhar card yojana]
Source: Twitter/ ऊर्जा विभाग |
योजना के अंतर्गत सभी मीटर्ड एवं फ्लैट रेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में अधिकतम 1 हजार प्रतिमाह समायोजित किये जाते है। किसी भी माह में बिल राशि 1 हजार रूपये से कम होने पर अनुदान की शेष राशि का लाभ उसी वित्तीय वर्ष के आगामी माह में समायोजित किया जायेगा। योजना का लाभ सभी किसान उपभोक्ताओं को मई, 2021 से मिलना आरंभ हो गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा 1450 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष वहन किए जाएंगे।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना |
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आरंभ की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
आवेदन | online |
लाभार्थी | राजस्थान के किसान |
उद्देश्य | बिजली के बिल पर अनुदान राशि अधिकतम₹10000 प्रतिमाह एवं₹12000 प्रति वर्ष |
विभाग | ऊर्जा विभाग |
अधिकारिक | मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना |
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के लाभ Rajasthan Mukhymantri Kisan Mitr Urja Yojana
- किसानों को प्रतिवर्ष 12000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना का लाभ किसानों को 1 मई से प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत विद्युत वितरण निगम द्वारा 2 महीने की बिलिंग व्यवस्था के आधार पर विद्युत विपत्र जारी किए जाएंगे।
- 60% से अधिक बिजली बिल पर किसानों को 1000 रुपए प्रति महीना की सब्सिडी प्रदान की जाएगी और 1000 रुपए से कम के बिल पर किसानों की सब्सिडी की बकाया राशि उनके Bank account में ट्रांसफर की जाएगी।
- इस योजना का लाभ लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा जिसके लिए बैंक अकाउंट aadhar card से लिंक होना अनिवार्य है।
- इस योजना के अंतर्गत किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष सरकारी खजाने से 450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री मित्र ऊर्जा योजना की पात्रता Rajasthan Mukhymantri Kisan Mitr Urja Yojana
- राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी किसान होना अनिवार्य है।
- केंद्र तथा राजस्थान राज्य सरकार का आयकर दाता (income tax) एवं कर्मचारी को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं किया जाएगा।
- लाभार्थी किसान को अपने bank खाते को aadhar संख्या से जोड़ना अनिवार्य होगा।
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